दोस्तों आजकल इंसान इतना गिर चुका है कि वह अपनी इंसानियत को ही भूल जाता है। ऐसे में आप तो जानते ही होंगे की लोगो को उनके किये हुए कर्मों की सजा तो मिलती ही है। अब उम्रकैद का मतलब ही ताउम्र जेल होता है, लेकिन फिर भी आप ने कई बार देखा होगा की उम्रकेदी केवल 14 वर्षो में जेल से बहार आ जाते हैं। अब ऐसे में उम्रकैद शब्द की माने तो कैदी को अपनी सारी जिंदगी जेल की सलांखो के पीछे ही काटनी चाहिए।

पर क्या आप जानते है की भारत के सविधान में ऐसा कही नही लिखा है कि उम्रकैद का मतलब 14 वर्षो की कैद है। आपको बतादें की उन्होने बताया की कोर्ट अपराधी के गुनाह के अनुसार सजा सुनाते हैं फिर वो उम्रकैद हो या फिर कोई अन्य सजा।
बतादें की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में साफ तौर से स्पष्ट कर दिया था कि उम्रकैद का मतलब जीवन भर कैद होता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग यह नही जानते होंगे कि उस सजा पर मौहर राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है।
आपको बतादें की सीआरपीसी की धारा-433 ए के तहत भारतीय सविधान में राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अपराधी की सजा कम या ज्यादा कर सकती है, लेकिन आपको बतादें की इस सविधान के अनुसार उम्रकेद कभी भी 14 वर्ष से कम नही हो सकती उसे ज्यादा जरूर हो सकती है।
No comments:
Post a Comment
• अगर आप इस आर्टिकल के बारे में कुछ कहेंगे या कोई सवाल कमेंट में करेंगे तो हमें बहुत ख़ुशी होगी
• गलत शब्दों का प्रयोग न करे वरना आपका कमेंट पब्लिश नहीं किया जायेगा